बरेली। आंवला कस्बे में सराफ की 5 बरस की बेटी से कार में दरिंदगी करने वाले नौकर को विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट अभय कृष्ण तिवारी की विशेष कोर्ट ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने 60 मुजरिम पर 60 हजार का जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
कस्बा आँवला के सराफ के नौकर अमन मौर्या ने 2015 में अपने मालिक की 5 वर्षीय बेटी के साथ कार के अंदर खीचंकर दरिंदगी की थी। लंबी सुनवाई के बाद विशेष पाक्सो कोर्ट बरेली ने सजा का फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला-बालिका सुरक्षा के लिये प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाने का आदेश दिया है। कोर्ट में मजबूत पैरवी और अभियोजन के चलते पिछले कुछ ही दिन के अंदर चार मामलों में कोर्ट से सजा का फैसला आया है। बरेली कचहरी के महिला-बालिका अपराध से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक कर रहे हैं। डीजीसी की मॉनिटरिंग में आंवला मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रीतराम राजपूत ने की थी।
खबरची ब्यूरो