बरेली। छह बरस की बच्ची से हैवानियत के मामले में पाक्सो कोर्ट बरेली ने दोषी को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने अभियुक्त पर 60 हजार का जुर्माना भी डाला है, जिसमें से 50 हजार पीड़िता के परिजनों को दिए जाएंगे।
बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में वारदात 2015 में हुई थी। अभियुक्त सोनू मासूम बच्ची को बहाने से बुलाकर ले गया था और निर्जन स्थान पर उसके साथ दरिंदगी की थी। विशेष जज पाक्सो एक्ट तृतीय, बरेली अनिल कुमार सेठ की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला दिया। इसमें अभियुक्त सोनू को आजीवन कारावास की सजा और 60 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया है। यूपी मेें मुख्मंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला-बालिका सुरक्षा के लिये प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाने का आदेश जारी किया है। मिशन शक्ति अभियान के दौरान बरेली की अदालतेें लगातार इस तरह के मामलों में फैसले सुना रही हैं। अभी तक तीन मामलो में सजा दी जा चुकी है। बरेली कचहरी के महिला-बालिका अपराध से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक कर रहे हैं। डीजीसी की मॉनिटरिंग में इस केस की पैरबी एडीजीसी हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने की थी।
खबरची ब्यूरो