बरेली। यूपी के बरेली कोर्ट ने पड़ोसी दुकानदार की तीन बरस की बेटी से हैवानियत की कोशिश करने वाले व्यापारी को कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 20 हजार का अर्थदंड और अर्थदंड न देने की स्थिति में एक साल अधिक जेल की सजा का आदेश भी दिया है।
मामला बरेली के थाना भमौरा के देवचरा कस्बे में 2010 का है। यहां दुकान करने वाले एक शख्स की तीन बरस की बेटी को पड़ोस में कपड़े की दुकान करने वाला अशफाक अहमद उर्फ अल्ला रक्खे बंदर दिखाने के बहाने अपने साथ बुला ले गया था। अभियुक्त ने बच्ची के साथ दरिंदगी की कोशिश की। मासूम ने अपने पिता को बताया तो उसने शिकायत की। इस पर आरोपी अल्ला रक्खे के बेटे ने जावेद ने बच्ची के पिता के साथ गाली-गलौज की और धमकी दी। बच्चे के पिता ने मामले की रिपोर्ट थाना भमौरा में दर्ज कराई थी।
लंबी सुनवाई के बाद बरेली के फास्ट कोर्ट के जज अरविंद कुमार शुक्ला ने बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी अशफाक अहमद उर्फ अल्ला रक्खे को सात साल कारावास की सजा सुनवाई। 20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति पखबाड़ा में बरेली में महिला एवं बाल अपराध पर सजा हुई है। डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक की मॉनिटरिंग में एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू ने कोर्ट में इस केस की पैरवी की थी।
खबरची/ अमित नारायण शर्मा