मेरठ। 100 बरस की बीमार और अशक्त महिला के साथ दरिंदगी करने वाले को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हैवानियत के कुछ घंटे बाद ही दलित परिवार की वृद़धा की मौत हो गई थी। मुकदमे में तीन बरस सुनवाई चली।
मेरठ के थाना जानी क्षेत्र में 100 साल की बीमार महिला से रेप की वारदात 29 अक्टूबर 2017 की रात साढ़े 11 बजे हुई थी। पोते ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि बीमार दादी रात में मकान के अंदर चारपाई पर सो रही थीं। देर रात गांव का अंकित पूनिया शराब के नशे में घर में घुस आया और बीमारी दादी के साथ बलात्कार किया। घरवालों ने देखा तो पकड़ने की कोशिश के दौरान वह धमकी देता हुआ भाग निकला।
परिवारवाले वृद़धा को अस्पताल लाए। कुछ घंटे बाद जब उनको मेडिकल के ले जाया गया तो उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पोते ही इस शिकायत पर आरोपी अंकित पूनिया के खिलाफ रेप, हत्या, दलित उत्पीड़न अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क रखे। सुनवाई पूूूूरी होने के बाद मेरठ के पर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एसएसी/एसटी एक्ट) मुहम्मद गुलाम उल मदार की अदालत ने अभियुक्त अंकित पूनिया को आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। अर्थदंड भी लगाया गया है।
खबरची ब्यूरो